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तीन साल से कम सजा हुई तो सीजेएम कोर्ट ही उनको जमानत दे सकता है.
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सलमान को दोषी करार दिया गया है.
तीन साल से अधिक सजा होने पर सलमान को सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अपील करनी पड़ेगी.
अदालत में अब सलमान को सजा पर बहस हो रही है.
सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बरी हुए. ये सभी मामले में सह आरोपी थे.
अन्य बाकी आरोपी बरी.
सलमान दोषी करार.
कोर्ट रूम में सलमान और अन्य आरोपियों ने सभी आरोपों को नाकार दिया है.
कोर्ट में सलमान की दोनों बहनें उनके साथ खड़ी हैं.
कोर्ट में सुनवाई शुरू. सभी लोगों के फोन बाहर रखवाए गए.
सोनाली बेंद्रे और तब्बू भी अदालत पहुंचीं.
