ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला के खिलाफ अरेस्ट वारंट

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                    भ्रष्टाचार मामले में पाए गए दोषी

 

ब्राजीलिया । ब्राजील के जज ने पूर्व राष्‍ट्रपति लुईज इनासियो लूला डी सिल्वा की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। सत्‍ता में दोबारा लौटने की चाहत का अंत करते हुए कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 12 साल कैद की सजा दे दी।

ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने पांच के मुकाबले छह मतों से उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें अगले कुछ दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्‍होंने जेल जाने से बचने के लिए अपील की थी, लेकिन उनकी अपील ठुकरा दी गई है। अदालत के इस फैसले से लातिन अमेरिकी देश में इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर असर हो सकता है, जिसमें वह एक प्रबल दावेदार हैं।

जज सर्गियो मोरो ने क्‍यूरीटिबा में पुलिस के सामने आत्‍मसमर्पण करने के लिए पूर्व राष्‍ट्रपति को 24 घंटे की मोहलत दी है। लूला को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है। हालांकि उन्होंने किसी भी गड़बड़ी से इनकार करते हुए इसे साजिश करार दिया है और कहा है कि यह सब उन्हें अक्टूबर में होने वाले चुनाव से दूर रखने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर करीब 11 घंटे सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें रखी गईं।

ब्राजील में अक्‍टूबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बावजूद वह देश में लोकप्रिय नेता बने हुए हैं और विभिन्न् सर्वेक्षणों में सबसे आगे चल रहे हैं। लूला 2003 से 2010 के बीच दो कार्यकाल के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति रहे। उन्हें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका हासिल करने में मदद के लिए पिछले साल दोषी करार दिया गया।

सर्वाधिक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ

पूर्व राष्ट्रपति को इस साल जनवरी में एक और झटका तब लगा जब एक अपीलीय अदालत ने उन्हें दोषी ठहराए जाने से संबंधित पूर्ववर्ती फैसले को बरकार रखा। यहां तक कि उनकी सजा भी बढ़ाकर 12 साल एक महीने कर दी गई। अमेरिका के पूर्व राष्‍ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लूला को ‘पृथ्‍वी पर सर्वाधिक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ’ बताया गया था।