इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है और इसके आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न की मियाद को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
इसी महीने देश में जीएसटी लागू हुआ है और कुछ व्यापारी संगठनों के साथ चार्टेड एकाउटेंट सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे अभी जीएसटी में उलझे हुए हैं, जिस वजह से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय नहीं मिला है। उन्होंने मांग की है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की मियाद को 31 जुलाई से आगे बढ़ा दिया जाए लेकिन सीबीडीटी की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को लेकर सफाई आने के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल सरकार की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। यानि रिटर्न फाइल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन का ही वक्त बचा है।
नए नियमों के तहत इस बार आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में नई डिटेल देनी होगी। इस बार नोटबंदी के 50 दिन के पीरियड में अगर किसी ने ढाई लाख रुपए से अधिक कैश जमा किया गया है तो उसे इसकी डिटेल रिटर्न में देनी होगी। पहले इनकम टैक्स रिटर्न में कैश डिपॉजिट को लेकर अलग से कोई जानकारी नहीं मांगी जाती थी। इसके अलावा इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड का आधार से लिंक होना भी जरूरी है।