इस साल 24 मार्च को प्रीत विहार इलाके में विशाल सूरी नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के आरोप में जिन लोगों को पकड़ा गया था उनमें 15 साल का एक लड़का भी शामिल था। इस लड़के को अब तक जमानत नहीं मिली। जुवेनाइल बोर्ड ने जमानत देने से इनकार कर दिया और अब जब यह मामला कड़कड़डूमा कोर्ट में आया तो भी इस लड़के को जमानत नहीं दी गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर इस लड़के को जमानत दे दी गई तो फिर यह लड़का सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर उसे जेल से बाहर कर दिया गया तो फिर उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। यह भी हो सकता है कि वह ऐसा ही कोई और गंभीर अपराध कर बैठे।
एडीशनल सैशन जज अश्विनी कुमार सारपाल ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी और कहा कि वह बाहर जाकर किसी और अपराधी के कांटेक्ट में भी आ सकता है।
कोर्ट में पटिशन दी गई थी कि अगर लड़के को जमानत नहीं दी गई तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। लड़के के पिता का कहा था कि वह अपने लड़के को किसी और के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। यहां तक कि वह उसे दिल्ली से बाहर किसी और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देगा। कोर्ट ने सवाल किया कि उसका पिता 15 हजार रुपए के लगभग कमाने वाला टेम्पो ड्राइवर है। आखिर वह बोर्डिंग स्कूल का खर्चा कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अगर वह दिल्ली से बाहर रहता है तो यह भी ज्यादा संभावना है कि वह अपने गैंग मेंबर या किसी और गैंग मेंबर के संपर्क में आ जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि लड़के को बच्चों की जेल में ही किताबें मुहैया कराई जाएं ताकि वह पढ़ाई कर सके।