गोकलपुर में 31 किलोवाॅट बिजली की चोरी के जुर्म में कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक बिजनेसमैन को दो साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर साढे 21 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अगर वह जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे तीन महीने की कैद और भुगतनी होगी।
कड़कड़डूमा में बिजली की स्पेशल कोर्ट ने गोकलपुर के भंवर सिंह को बिजली चोरी का दोषी पाया और उसे इतनी सख्त सजा दी। स्पेशल जज देवेंद्र कुमार ने बिजली चोरी को समाज के लिए कैंसर कहा। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के कारण आज भी 12 फीसदी घाटा हो रहा है। अगर इसकी कीमत लगाई जाए तो यह करोड़ों रुपए में बैठेगी।
दरअसल, मामला 2006 का है। तब बीएसईएस ने दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के साथ मिलकर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुर इलाके में एक छापा मारा था। इस छापे में बिजनेसमैन के यहां 31 किलोवाॅट बिजली की चोरी पकड़ी गई थी। इसमें से 22 किलोवाॅट बिजली का इस्तेमाल फैक्टरी के लिए हो रहा था और 9 किलोवाॅट बिजली घरेलू इस्तेमाल में लाई जा रही थी। उस वक्त के नियमों के मुताबिक आरोपी बिजनेसमैन पर 11 लाख 26 हजार रूपये का जुर्माना किया गया था, लेकिन आरोपी ने जुर्माने का भुगतान नहीं किया। उसके बाद गोकलपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई।
11 साल तक यह मामला कोर्ट में चलता रहा और अब कोर्ट ने आरोपी को दो साल कैद की सजा तो सुनाई ही है, उस वक्त के जुर्माने से करीब दुगुना जुर्माना और कर दिया है। वैसे, पूर्वी दिल्ली में अब बिजली चोरी में काफी कमी आई है। तब 55 फीसदी से ज्यादा बिजली चोरी होती थी लेकिन 2002 में बिजली के निजीकरण के बाद इसमें काफी कमी आई है।